खुला के तहत तलाक जायज, अमेरिकी कोर्ट ने लगाई मुहर
मुंबई की मुस्लिम महिला को काजी द्वारा खुला के जरिए दिए गए तलाक मामले को अमेरिकी कोर्ट ने बरकरार रखा है। और इस केस को कोर्ट में दोबारा खोला गया। बता दें कि इस्लाम में खुला के तहत महिलाएं तलाक दे सकती हैं। शिकागो की कुक काउंटी स्थित सर्किट कोर्ट के जज महिला की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गए। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, जज जॉन कार ने मुंबई की वकील नीलोफर अख्तर से इस केस में राय ली थी। इसके बाद कोर्ट ने मुहर लगा दिया था कि महिला की पहली शादी वैध तरीके से खत्म हो गई थी।