गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद की सजा
गुजरात विधानसभा ने बजट सत्र के आखिरी दिन 31 मार्च 2017 शुक्रवार को संशोधित गाय संरक्षण कानून पेश किया गया, जो पास हो गया है। इस कानून के तहत अब गो हत्त्या के लिए अब दस साल आजीवन कारावास की सजा होगी। इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया गया है। अब इस कानून में एक लाख से पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।
गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है। नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 ने पहले गाय को मारने और गोमांस को कहीं ले जाने का दोषी पाए जाने पर सात साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रवाधान था।
गौरतलब है कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा था कि गाय को सुरक्षित रखने के लिए सरकार सख्त कानून लेकर आएगी। 2011 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य में गौहत्या को को पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उन्होंने गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 कानून में संशोधन किया था।
आपको बता दें कि बीते छह सालों में हर साल साल 1000 मामले दर्ज होते हैं लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते अभी तक किसी भी मामले में आरोपी को सजा नहीं हुई है।
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