शहरी इलाकों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
अंतिम प्रवक्ता, 17 मई, 2020। भारत समेत पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने की लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ सामने की लड़ाई लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा देशवासियों से अपील की है, लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, ऐसे में नए लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी बस्तियों के लिए एक सूची जारी की है। हेल्थ मिनिस्टरी के मुताबिक अगर शहरी निकाय कुछ चीजों का ख्याल रखेगी तो शहरी बस्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है।
नई गाइडलाइंस में ये मु्ख्य बिंदु हैं
-गाइडलाइन के मुताबिक निगरानी तंत्र को कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना होगा, इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
-इसमें स्वास्थ्य केन्द्रों, दवाखानों में स्वास्थ्यकर्मियों, एएनएम (मिडवाइफ), आशा कार्यकर्ताओं, आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं, निगमों के स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक और अन्य स्वयंसेवकों आदि की पहचान करना शामिल है।
-शहरी क्षेत्रों में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ‘इंसिडेंट कमांडर’ की पहचान की जाएगी।
-जिसका काम प्लानिंग, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और फाइनेंस टीम को संभालना होगा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने पर काम करना होगा।
-इंसिडेंट कमांडर नगर आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।
-शहरी इलाकों में एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।
-क्लिनिकल असिसमेंट और प्रभावी होम क्वारंटाइन के माध्यम से हाई रिस्क पॉपुलेशन का बचाव किया जा सकता है।
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