उत्तर प्रदेश में रियायतें देने के लिये योगी सरकार ने जारी किये दिशानिर्देश
खाने की अनुमति नहीं होगी। रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी मास्क, ग्लव्ज, सैनिटाइजर के साथ काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सैलून के लिये विशेष आदेश हैं। वे एक दूसरे से दूरी के नियम के साथ खोले जाएंगे और काम करने वाले लोगों को मास्क लगाना होगा और कोई भी कपड़ा या तौलिया बार-बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने बारातघर खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन आयोजन के लिये पूर्वानुमति लेनी होगी और उसमें 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर शादी में नहीं आयेगा। हर्ष फायरिंग पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों की इमर्जेंसी और ओपीडी की छूट इस शर्त के साथ है कि उसके लिये स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। राज्य में रोडवेज बसें निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति मिल गयी है, बशर्तें उनका सैनेटाइजेशन हो और हर यात्री को फेस मास्क लगाये। बस पर सवार होने से पहले यात्री का संक्रमण रोधन होगा। बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। चालक परिचालकों को मास्क के साथ-साथ दस्ताने भी इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर बस अड्डों के पास 108 एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि निजी बसें और सिटी बसें चलाने की भी इन्हीं शर्तों पर चलाने की अनुमति होगी। उल्लंघन होने पर मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। टैक्सी, कैब, ई-रिक्शॉ, आटो चलाने की भी अनुमति रहेगी, लेकिन निर्धारित सीट से ज्यादा एक भी आदमी नहीं बैठेगा। अब दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के बैठने की छूट दे दी गयी है लेकिन दोनों को मास्क और हेलमेट पहनना होगा। अवस्थी ने बताया कि पार्कों को खोलने का भी आदेश दे दिया गया है। अब पार्क सुबह पांच से आठ और शाम को भी पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम भी खुलेंगे। वहां खेलने और अभ्यास की तो इजाजत होगी लेकिन दर्शकों के जाने की मनाही होगी। उन्होंने कहा कि आगामी एक जून से रेल सेवा शुरू होगी। यात्रा के दौरान लोग बहुत सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लोगों को इसके लिये जागरूक भी किया जाएगा।
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