लॉकडाउन अवधि वेतन : दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम आदेश रहेगा जारी
अंतिम प्रवक्ता, 26 मई, 2020। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि का पूरा वेतन न दे पाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश आगे जारी रखा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी के भुगतान से छूट की आस लगायी कंपनियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर तत्काल कोई कदम उठाये।
न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, ‘इसकी तात्कालिकता को समझिए और एक सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए।’ दरअसल, कंपनियों के समूह ने याचिका दाखिल करके कहा कि वे लॉकडाउन अवधि का वेतन कामगारों को नहीं दे सकते, क्योंकि कामधंधा न होने के कारण कंपनियां फटेहाल हो चुकी हैं। एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मई को एक नई अधिसूचना जारी की है, जो 29 मार्च की अधिसूचना को निष्प्रभावी करती है।
गौरतलब है कि मजदूरों के वेतन को लेकर एमएसएमई कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया था कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकने वाली कंपनियों के खिलाफ एक हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
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