सीजीएचएस के दावों का भुगतान एक माह में करने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली, 15 अप्रैल ()। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संयुक्त पीठ ने स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय को 7 दिनों के अंदर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को सीजीएचएस के तहत चिकित्सा दावों का एक माह के अंदर निपटारा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को अनावश्यक प्रताड़ना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने का आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति में विशेष महानिदेशक महानिदेशक 2 अतिरिक्त निदेशक और विशेषज्ञ को समिति में शामिल करने के आदेश दिए हैं, ताकि पेंशनभोगियों के दावे का निपटारा सही समय पर हो जाए।
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