ईपीएफ के 60 फीसदी योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर ही लगेगा टैक्सः अधिया 01 मार्च
लोक भविष्य निधि में योगदान को लेकर लगनेवाले टैक्स पर सरकार की तरफ से राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने सफाई दी है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि लोक भविष्य निधि में योगदान पर टैक्स में छूट बरकरार रहेगी और उसकी निकासी पर कोई कर नहीं लगेगा।
अधिया ने कहा कि सिर्फ 15 हजार महीने तक की सैलरी वाले ईपीएफ खातों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2016 के बाद जमा ईपीएफ राशि के 60 प्रतिशत पर मिलने वाले ब्याज पर ही टैक्स लगेगा। हालांकि ईपीएफ की मूल राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को पेश हुए 2016-17 के आम बजट में ईपीएफ तथा अन्य योजनाओं में सभी स्तरों पर छूट की पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाते हुए एक अप्रैल 2016 के बाद किए गए योगदान पर अंतिम निकासी के समय 60 प्रतिशत योगदान पर सेवानिवृत्ति कर लगाने के प्रस्ताव से लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अधिया के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ईपीएफ के 60 फीसदी योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर ही टैक्स लगेगा।